ऋषिकेश। आइडीपीएल परिसर की बिजली और पानी की आपूर्ति रोके जाने को उच्च न्यायालय नैनीताल ने याचिका कर्ताओं का उत्पीड़न माना है। न्यायाधीश पंकज पुरोहित ने भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और आइडीपीएल प्रबंधन को 72 घंटे के भीतर बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। याचिकर्ता आइडीपीएल निवासी दर्शना श्रीधर व अन्य ने बिजली पानी आपूर्ति रोकने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी।
आईंडीपीएल की पानी बिजली बहाल करने के कोर्ट ने दिये आदेश
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