देहरादून। केदारनाथ यात्रियों से हेलीकॉप्टर के टिकट में हेराफेरी के आरोपी हेरिटेज हेली कंपनी के मालिक रोहित माथुर को जिला कोर्ट से जमानत मिल गई है।
बीते शुक्रवार को मुंसिफ मजिस्ट्रेट ऊखीमठ की अदालत ने वर्ष 2018 में केदारनाथ यात्रा में हेली टिकट में ब्लैकमेलिंग मामले में माथुर को दोषी पाया था। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल की सजा सुनाई थी।