ग्रीन-ऑरेंज जोन में चार बजे तक खुलेंगी सारी दुकानें

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देहरादून। लॉकडाउन-थ्री में सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्र में अब लोगों को खासी राहत दी है। सरकार ने चार मई से इन क्षेत्रों की सभी प्रकार की दुकानें (सैलून छोड़कर) सुबह सात बजे से चार बजे तक खोलने का निर्णय लिया है। रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में भी सभी प्रकार की दुकानें चार बजे तक खोली जा सकेंगी। रेड जोन के शहरी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक दुकानें खुल सकेंगी लेकिन इनका समय पूर्व की भांति ही सबुह सात बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक रहेगा। हालांकि, इस दौरान मॉल, शॉपिंग कॉंम्पलेक्स, सिनेमाघर आदि बंद रहेंगे।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने सभी जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा है। इनमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन शामिल हैं। रेड जोन में हरिद्वार, ऑरेंज जोन में देहरादून और नैनीकाल शामिल हैं। इसके साथ ही ग्रीन जोन में अल्मोड़ा, चंपावत, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग को रखा गया है। प्रदेश सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की दुकानों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि, यह साफ किया गया है कि चार बजे के बाद सभी दुकानें बंद हो जाएंगी और शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा अन्य उद्योग, कृषि आदि की अन्य गतिविधियां पहली ही शुरू की जा चुकी है। हालांकि, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दुकानों में केवल 50 फीसद स्टाफ मौजूद होगा और यहां सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का पूरी तरह अनुपालन करना होगा। रेड जोन के शहरी क्षेत्र में गली और मोहल्लों में दुकानें खुल सकेंगी हालांकि, इनका समय पूर्व की भांति ही सुबह सात बजे से लेकर एक बजे तक होगा। इस दौरान ज्यादा भीड़-भाड़ न हो इसके लिए दुपहिया और चैपहिया वाहनों के संचालन के लिए पूर्व में जारी किए गए नियम ही लागू रहेंगे।

कहां क्या रियायत

-सभी जोन ग्रीन, ऑरेंज और रेड में सरकारी कार्यालय सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे

-ग्रीन जोन में 50 फीसद और ऑरेज-रेड जोन में 33 फीसद कर्मचारी आएंगे

-सचिवालय के कार्यालयों में सुबह 9.30 बजे से शाम चार बजे तक होगा काम

-शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, जरूरत पड़ने पर शिक्षक-कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे

-गर्भावस्था के दौरान और 10 वर्ष से कम आयु की माता कार्मिकों को नहीं बुलाया जाएगा

-55 वर्ष से अधिक आयु या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को नहीं बलाया जाएगा

-कार्यालय परिसरों में गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन और थूकना पूर्ण प्रतिबंधित

-मास्क, फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य

-कैंटीन बंद रहेगी, किचन के माध्यम से कार्यालय कक्षों में डिलीवरी की इजाजत

-कार्यालयों के दरवाजे खुले रखे जाएंगे, ताकि बार-बार छूना न पड़े

-कैंटीन से चाय, कॉफी, पानी के लिए कार्ड बोर्ड के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल

-खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी-कर्मचारी को नहीं बुलाया जाएगा, ऐसे कर्मचारी अपनी बीमारी की सूचना अनिवार्य रूप से देंगे।

-आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य

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