Saturday, April 25, 2026
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उत्तराखंड में सोमवार से खुलेंगे सरकारी दफ्तर

देहरादून। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर तकरीबन डेढ़ महीने से बंद चल रहे सरकारी दफ्तर चार मई यानी सोमवार से सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे। ग्रीन जोन में स्थित सभी कार्यालयों में समूह क व ख के शत प्रतिशत अधिकारी, समूह ग व घ के कर्मचारियों की 50 फीसद उपस्थिति रहेगी। रेड व ऑरेंज जोन के जिलों में चार मई से अगले एक हफ्ते तक सरकारी दफ्तरों में समूह क व ख के सभी अधिकारी, समूह ग व घ के सिर्फ 33 फीसद कर्मचारी रोटेशन के आधार पर आएंगे। एक हफ्ते के बाद उनकी उपस्थिति ग्रीन जोन की तर्ज पर करने पर विचार किया जाएगा। सचिवालय सुबह 9.30 बजे से शाम चार बजे तक खुला रहेगा। शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर न्यून संख्या में शिक्षक व स्टाफ को बुलाने जा सकता है।

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शनिवार को सरकारी कार्यालयों को खोलने और वहां सावधानी बरतने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। कार्यालयों को खोलने के साथ ही उनमें कोरोना संक्रमण को रोकने व सेनिटाइजेशन के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कार्यालयों, प्रवेश द्वारों, दरवाजों, फर्श, खुला क्षेत्र, सीढियों, रेलिंग, गलियारों, कुर्सियों, मेजों, कैश काउंटर्स, दीवारों, लिफ्ट, सभागारों, बरामदों, कैंटीन, शौचालयों, वाटर प्वाइंट में हफ्ते में न्यूनतम दो बार अनिवार्य सेनिटाइजेशन होगा। प्रत्येक दिन न्यूनतम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक से कार्यालयों के फर्श, शौचालयों समेत विभिन्न स्थानों को किटाणुनाशक से सेनिटाइज करना होगा।

एयर कंडीशनिंग के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के निर्देश हैं। शारीरिक दूरी के मानक अनिवार्य किए गए हैं। लिफ्ट का उपयोग दो या चार से अधिक व्यक्ति नहीं करेंगे। दो कुर्सियों के बीच छह फीट की दूरी रखी जाएगी। कार्यालयों में मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्केनिंग की पूरी व्यवस्था की जाएगी। गैर जरूरी आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कार्मिकों के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया गया है।

-सभी जोन ग्रीन, ऑरेंज और रेड में सरकारी कार्यालय सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे

-ग्रीन जोन में 50 फीसद और ऑरेज-रेड जोन में 33 फीसद कर्मचारी आएंगे

-सचिवालय के कार्यालयों में सुबह 9.30 बजे से शाम चार बजे तक होगा काम

-शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, जरूरत पड़ने पर शिक्षक-कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे

-गर्भावस्था के दौरान और 10 वर्ष से कम आयु की माता कार्मिकों को नहीं बुलाया जाएगा

-55 वर्ष से अधिक आयु या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को नहीं बुलाया जाएगा

-कार्यालय परिसरों में गुटका, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन व थूकना पूर्ण प्रतिबंधित

-मास्क, फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य

-कैंटीन बंद रहेगी, किचन के माध्यम से कार्यालय कक्षों में डिलीवरी की इजाजत

-कार्यालयों के दरवाजे खुले रखे जाएंगे, ताकि बार-बार छूना न पड़े

-कैंटीन से चाय, कॉफी, पानी के लिए कार्ड बोर्ड के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल

-खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी व कर्मचारी को नहीं बुलाया जाएगा, ऐसे कर्मचारी अपनी बीमारी की सूचना अनिवार्य रूप से देंगे।

-आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल सभी कार्मिकों के लिए अनिवार्य

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