देहरादून। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने पहचान के 12 प्रमाण को मान्यता दी है। इनमें से कोई भी प्रमाण दिखाने पर आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
इन दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान
-आधार कार्ड
-मनरेगा जॉब कार्ड
-बैंक-डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक
-श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वासथ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
-ड्राइविंग लाइसेंस
-पैन कार्ड
-एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड
-भारतीय पासपोर्ट
-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
-केंद्र, राज्य, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र
-सांसदों, विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड