Saturday, March 7, 2026
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महाकुंभ के अंतिम स्नान के बाद हरिद्वार में आज से तीन मई तक सशर्त कोविड कर्फ्यू

हरिद्वार। महाकुंभ का अंतिम स्नान संपन्न होने के साथ ही प्रशासन ने जिले के सभी शहरी क्षेत्रों और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में तीन मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया है। मंगलवार रात से जिले में कोविड कर्फ्यू लागू हो गया। वहीं बुधवार को शहर में कोविड कर्फ्यू का असर नजर नहीं आया। सड़क पर वाहनों की भीड़ रही। लोग भी दुकानों में दिखाई दिए।

कोविड कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं, मेडिकल, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति को पूरी तरह छूट रहेगी। वहीं सब्जी, दूध, राशन की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। शादी-विवाह और बाहर से आने वालों को आवाजाही के लिए सीमित संख्या में छूट रहेगी। निजी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी।

जिले में रोजाना एक हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वहीं, मौत का दैनिक आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। ऐसे में कोविड के कम्यूनिटी स्प्रेड पर ब्रेक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने हरिद्वार के सभी नगर निकायों और कुछ ग्रामीणों क्षेत्रों में छह दिन का कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। कोविड कर्फ्यू के दौरान केवल अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय ही खुले रहेंगे। वहीं अन्य सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

डीएम सी रविशंकर ने बताया कि कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि संक्रमण के पॉजिविटी रेट के कम स्तर और संक्रमितों के बढ़ते रिकवरी रेट से अभी कुछ राहत है।

लेकिन संक्रमण के संभावित खतरेे के मद्देनजर सभी नगर निकायों और बाजार क्षेत्र से सटे चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों में 28 अप्रैल से तीन मई तक पूर्ण कोविड कर्फ्यू लगाया गया है।

इन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगा पूर्ण कर्फ्यू: लक्सर तहसील क्षेत्र सुल्तानपुर, गोवर्धनपुर, खानपुर, रायसी, भिक्कमपुर, हरिद्वार तहसील क्षेत्र के बहादराबाद, रावली महदूद, रोशनाबाद, रुड़की तहसील क्षेत्र के नारसन के बाजार में भी पूर्णत कर्फ्यू लागू है।

इस दौरान इन सेवाओं को सशर्त छूट रहेगी
– अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।
– फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला। 
– पशुचारे की दुकान शाम चार बजे तक ही खुल सकती हैं।
– पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।
– आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी के लिए आवागमन की छूट रहेगी। 
– बैंक और पोस्ट ऑफिस खुले रहेंगे।
– बस और ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन की छूट।
– रेस्टोरेंट को होम डिलिवरी की छूट।
– अपर रोड के रेस्टोरेंट यात्रियों की सुविधा के लिए खुले रहेंगे।
– कोविड वैक्सीनेशन केंद्र खुले रहेंगे।
– औद्योगिक इकाइयों के वाहनों और कर्मिकों को आवागमन की छूट।
– शादी समारोह, बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक हॉल में 50 लोग ही एकत्र हो पाएंगे।
– अस्थि प्रवाह को पांच और अंतिम संस्कार में 20 में लोग शामिल हो सकेेंगे।

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