Saturday, March 7, 2026
Homeखास खबरमल्टी स्टोरी पार्किग, सीसी मार्ग निर्माण तथा नाली की एमबी न करने...

मल्टी स्टोरी पार्किग, सीसी मार्ग निर्माण तथा नाली की एमबी न करने पर नगर पंचायत लोहाघाट के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को नैनीताल उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस


लोहाघाट (संवाददाता) : सात साल में लोहाघाट में एक मल्टी स्टोरी पार्किग व सीसी मार्ग निर्माण तथा नाली की एमबी न किये जाने पर नैनीताल उच्च न्यायालय ने नगर पंचायत लोहाघाट के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार का भी जवाब तलब किया है। जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया गया है। यह नोटिस योगेश सिंह मेहता की एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवाड़ी की एकल पीठ ने जारी किया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2010 में नगर पंचायत लोहाघाट में पंचेश्वर नाम का मल्टी स्टोरी पार्किग के साथ ही दो सौ मीटर सीसी रोड एवं नाली के निर्माण के लिए निविदा जारी की। इसमें पहाड़ काट कर समतलीकरण का काम भी शामिल था। इसके एवज में नगर पंचायत ने याचिकाकर्ता यानी ठेकेदार को 20 लाख रुपये अग्रिम अवमुक्त भी कर दिया गया।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि अभी तक इस काम की एमबी नहीं की गई है। इसमें पूरे सात साल बीत गए हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सइ मामले में डीएम से भी शिकायत की गई। उन्होंने तत्काल एमबी करने के आदेश भी जारी किए। याचिकाकर्ता का कहना है कि डीएम के आदेश का भी अभी तक पालन नहीं किया गया है।

बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के समय याचिकाकर्ता का कहना था कि शिकायत शासन से करने के बाद पूरे मामले की जांच एसडीएम को दी गई। इस जांच में अधिशासी अधिकारी की लापरवाही की पुष्टि की गई है। इसके बावजूद अभी तक स्थिति यथावत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एमबी न होने से उसका शेष भुगतान रुका हुआ है। इससे वह आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments