नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून की नदियों में चुगान नीति के तहत खनन सामग्री की नीलामी प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने डीएम को बड़ी मशीनों से चुगान नहीं करने का शपथपत्र 24 जून तक कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। कोर्ट में मामला आने के बाद रिजर्व फॉरेस्ट और राजाजी नेशनल पार्क के 21 खनन प्लाटों की नीलामी को निरस्त कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी जगदीश पंवार और संतोष कुमार ने याचिका दायर कर कहा था कि डीएम देहरादून की ओर से देहरादून में सभी नदियों में चुगान करने के लिए निविदा निकाली गई थी। निविदा में शर्त थी कि यह चुगान सिर्फ 19 दिन के भीतर किया जाए।
याचिका में कहा गया कि चुगान के लिए सिर्फ 19 दिन का समय पर्याप्त नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें चुगान करने के लिए केंद्र सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है, जिसे डीएम की ओर से नहीं लिया गया। याचिका में कहा कि ये क्षेत्र रिजर्व फॉरेस्ट और राजाजी नेशनल पार्क के हैं। चुगान की अवधि बढ़ाने के लिए उन्होंने डीएम को ज्ञापन भी दिया लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।