दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को कर्नाटक के बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई की। बागी विधायकों की तरफ से अदालत में पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि कुछ परिस्थितियों को छोड़कर स्पीकर इस अदालत के प्रति जवाबदेह हैं। वहीं कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह करते हुए कहा कि इस्तीफा देने के पीछे इन विधायकों का इरादा कुछ अलग है। यह अयोग्य ठहराए जाने से सबचना चाहते हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी का अदालत में नेतृत्व कर रहे वकील राजीव धवन ने विधायकों के उस प्रस्तुतिकरण पर विरोध जताया जिसमें बागी विधायकों का कहना है कि स्पीकर ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने स्पीकर के वकील से पूछा कि क्या स्पीकर के पास उच्चतम न्यायालय के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है?