खास बातें
-नलिनी की पैरोल को गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया
-नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए मांगी पैरोल मांगी थी
-नलिनी ने कहा कि दिए गए समय में वह व्यवस्था पूर्ण नहीं कर पाई
-राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही है नलिनी श्रीहरन
राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन की परोल मद्रास हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दी है।
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला नलिनी श्रीहरन द्वारा अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए 30 दिनों के लिए पैरोल बढ़ाने की मांग के बाद आया, जिसके बाद न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
नलिनी की पैरोल को गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था। पिछले महीने, अदालत ने उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए उसे 30 दिनों की छुट्टी दी थी। 25 जुलाई को वेल्लोर केंद्रीय कारागार से रिहा होने के बाद, नलिनी सथुवाचारी में रह रही हैं।
अपनी याचिका में, नलिनी ने कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए दिए गए समय में पूरा करने का पूरा प्रयास किया लेकिन वह शादी की व्यवस्था को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकी थी। 27 साल से जेल में बंद नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करने के लिए छह महीने की छुट्टी मांगी थी।
21 मई, 1991 को राज्य के कांचीपुरम जिले के श्रीपेरंबुदूर इलाके में एक चुनावी रैली में आत्मघाती हमले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले में नलिनी और छह अन्य लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।