शाहजहांपुर। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाली उनके लॉ कॉलेज की छात्रा के माता-पिता को पुलिस दिल्ली ले गई है। शनिवार को दिल्ली पुलिस शाहजहांपुर पहुंची। कड़ी सुरक्षा में छात्रा के माता-पिता और भाई-बहन को दिल्ली ले गई। छात्रा की बरामदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस की टीम उसके माता-पिता को लेने पहुंची थी।
इस दौरान छात्रा के माता- पिता ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखे बिना साथ जाने से मना कर दिया। इस पर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा कि आदेश उनके मोबाइल में है। इस पर छात्रा के पिता ने अपने बेटे के वाट्सएप नंबर पर यह आदेश मांगा। करीब 12 बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग थाना के एसएचओ विक्रमजीत सिंह दो गाड़ियों से पुलिस टीम के साथ छात्रा के घर पर पहुंचे थे। करीब एक घंटे बाद छात्रा के माता-पिता, भाई और बहन को लेकर पुलिस दिल्ली के लिए चली गई।
बता दें कि पूर्व गृह राज्यमंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाली छात्रा को शुक्रवार शाम सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले शुक्रवार को दिन में सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोप लगाने के बाद से लापता छात्रा राजस्थान में मिल गई। इस पर कोर्ट ने छात्रा को शुक्रवार शाम तक पेश करने का आदेश दिया था।
इसके साथ ही कोर्ट ने छात्रा को चार दिन तक दिल्ली में ही रखने का निर्देश दिया। कोर्ट सोमवार को फिर इस मसले पर सुनवाई करेगा। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने शुक्रवार देर शाम कानून की छात्रा से चैंबर में बातचीत की। उसके बाद कोर्ट रूम में नियमित सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि छात्रा दिल्ली में ही रहना चाहती है। उसने माता-पिता से मिलने की इच्छा जताई थी।
लिहाजा पीठ ने उसे चार दिन के लिए दिल्ली में रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि लड़की डर के कारण कॉलेज के एक दोस्त के साथ गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को कड़ी सुरक्षा के साथ लड़की के माता-पिता को दिल्ली लाने का आदेश दिया था। यूपी पुलिस को लड़की के घरवालों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था। यूपी सरकार ने पीठ से कहा कि माता-पिता के अलावा किसी और से लड़की को न मिलने दिया जाए। माता-पिता से मिलने के बाद वकीलों से मिलने की इजाजत दी जाए। पीठ ने कहा कि माता-पिता से मिलने के बाद जब तक हम उससे बात नहीं कर लेते, कोई उससे नहीं मिलेगा।