देहरादून। देहरादून नगर निगम क्षेत्र, गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद के सभी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट 90 दिन बाद आज से सुबह सात से रात आठ बजे तक खुलेंगे। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अभी होटल नहीं खोलने का निर्णय लिया है। वहीं, बार की सुविधा वाले रेस्टोरेंट में बार बंद रहेंगे। इस दौरान दो गज की दूरी और मास्क अनिवार्य रहेगा। वहीं, कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए।
जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि करीब एक महीने पहले नगर निगम देहरादून क्षेत्र व गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन छावनी परिषद में स्थित धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल को बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। इसी कड़ी में अब यहां धार्मिक स्थल, मॉल खुल सकेंगे। होटलों पर निर्णय बाद में लिया जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट खोले जाएंगे।
बताया कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी। मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश से पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे। केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश कराया जाएगा, जिनमें के लक्षण नहीं हैं। इसके अलावा मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ी जाएगी।
रेस्टोरेंट, मॉल को सैनिटाइज करना होगा। शॉपिंग मॉल के गेट पर प्रबंधन को सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। बगैर मास्क पहने किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी जरूरी होगी।
हाई रिस्क शहरों से आने वाले होंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन
डीएम ने बताया कि हाई रिस्क वाले शहरों से दून आने वाले लोगों को सात दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। बगैर क्वारंटीन किए उन्हें आवास पर नहीं भेजा जाएगा। बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों हाई रिस्क वाले 31 शहरों की सूची जारी की गई थी।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
– मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
– मास्क अनिवार्य, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने होंगे।
– होम डिलिवरी स्टाफ को हेल्थ चेकअप के बाद ही अनुमति।
– दरवाजे के हैंडल, बेंच को बार-बार सैनिटाइज करना होगा।
प्रशासन ने आज से धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी किए हैं। लोगों से अपील है कि दो गज की दूरी का पालन हरहाल में करें। मास्क लगाकर ही घर से निकलें। अगर कोई इन नियमों का पालन करता हुआ नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
– डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकार