उत्तराखंडः राज्य सरकार ने जारी रखी पास की अनिवार्यता

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Unlock-1 In Uttarakhand: Government Released Guidelines for public from 1st june

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने एक जून से शुरू हो रहे अनलॉक वन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में लॉकडाउन चार के तहत बनाई गई व्यवस्था में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सड़क मार्ग से इंटर स्टेट आवाजाही के लिए पास अनिवार्य रहेगा। जबकि केंद्र ने इसमें राहत दी थी। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियां पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि केंद्र ने रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध रखने की गाइडलाइन दी है।

केंद्र सरकार ने शनिवार को 1 जून से कई तरह की राहतें प्रदान की हैं। इनमें आठ जून से धार्मिक पूजा स्थलों को खोलने के साथ पर्यटन गतिविधियां शुरू करने पर सहमति दी गई। होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग माल खोलने को भी मंजूरी आठ जून के बाद ही मिलेगी।

केंद्र सरकार इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगी। लेकिन केंद्र ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू की स्थिति को बनाए रखने के निर्देश दिए।

सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी
प्रदेश सरकार ने केंद्र की दी राहत को अभी राज्य में लागू नहीं किया है। अगले आदेश तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें और व्यापारिक संस्थान खुलेंगे। इसके बाद अगले 12 घंटे का गैर आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

केंद्र ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, लेकिन राज्य सरकार ने पास की अनिवार्यता बरकरार रखी है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण के बाद पास जारी किया जाएगा। हालांकि अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए वेबपोर्टल पर पंजीकरण करना ही अनिवार्य है, पास की अनिवार्यता नहीं है।

इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। आरोग्य सेतु के लिए पुराने नियम रहेंगे। अंतरराज्यीय यात्रा वालों के लिए क्वांरीटन के नियम भी पहले की तरह से रखे गए हैं।

रेड जोन में दुकानें सुबह सात से चार बजे तक खुलेंगी
शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में रेड जोन में दुकानें सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक ही खुलेंगी। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय शाम चार बजे तक खुलेंगे। श्रेणी एक और दो के सभी कर्मचारी और श्रेणी तीन और चार के 33 प्रतिशत कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

रेड जोन में अंतरजनपदीय आवाजाही को पास अनिवार्य
जनपद से बाहर जाने या अंदर आने के लिए पास अनिवार्य रहेगा। हालांकि ग्रीन और ऑरेंज जोन में केवल पंजीकरण करवा कर एक जनपद से दूसरे जनपद में जाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने के लिए अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

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