ऋषिकेश। कोविड महामारी का फायदा उठाकर ऑक्सीमीटर एवं ऑक्सीजन फ्लोमीटर महंगे दामों में बेचने वाले एक फिजियोथैरेपिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 05 ऑक्सीमीटर व 10 ऑक्सीजन फ्लोमीटर बरामद किया है। आरोपित ने एक फ्लोमीटर बेचकर लिए गए 6000 रुपये व एक होंडा अमेज कार भी सीज की है।
कोतवाली पुलिस ने कोविड महामारी के दृष्टिगत दवाइयों व मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। जिसके लिए ऋषिकेश में भी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक की ओर से पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस टीम को इंटनेट मीडिया एवं मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त कि एक व्यक्ति दिल्ली से चोरी-छिपे मेडिकल उपकरण सस्ते दामों में लाकर, अपने होंडा अमेज गाड़ी में रखकर पीड़ित एवं गरीब व्यक्तियों को दोगुने तिगुने दामों में बेचकर महामारी का फायदा उठा रहा है।
यह सूचना इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसमें उक्त व्यक्ति किसी से फ्लोमीटर खरीदने के लिये 6500 रुपये की मांग कर रहा था। इस मामले में मुखबिर की ओर से दिए गए मोबाइल नंबर पर जब पुलिस ने स्वयं ग्राहक बन संपर्क किया। सबूत के लिए पुलिस द्वारा पैसे देकर एक ऑक्सीजन फ्लोमीटर खरीदा। जिस पर पुलिस टीम ने तत्काल उक्त व्यक्ति को पकड़ कर पूछताछ की गई तो इसकी होंडा सिटी गाड़ी में मेडिकल संबंधी उपकरण ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन फ्लोमीटर बरामद हुए। सामान के विषय में पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि कुछ सामान मेरे घर में भी रखा हुआ है। जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल उपरोक्त फिजियोथैरेपिस्ट को साथ ले जाकर शेष ऑक्सीमीटर एवं ऑक्सीजन फ्लोमीटर उसके घर से बरामद किए।
पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र राजेंद्र यादव निवासी 9/88 आवास विकास कॉलोनी आईडीपीएल ऋषिकेश बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से पांच ऑक्सीमीटर, दस ऑक्सीजन फ्लोमीटर, 6000 रुपये नगद, एक होंडा अमेज कार (डीएल 10 सीएच- 2313) बरामद किए। पूछताछ करने पर फिजियोथैरेपिस्ट मुकेश कुमार ने बताया कि उसने वर्ष 1993 से 1996 तक बिहार से फिजियोथैरेपिस्ट का काम किया है। वह कई वर्षों से मेडिकल से संबंधित सामान की बिक्री करता आ रहा है। पिछले एक साल से ऋषिकेश में रहकर मेडिकल से संबंधित सामान का व्यापार कर रहा है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रितेश चौहान ने बताया कि वर्तमान समय में कोविड-19 के चलते बाजारों में ऑक्सीजन फ्लोमीटर की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। जिस कारण आरोपित जरूरतमंदों को काफी ऊंचे दामों में बेचकर उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था। आरोपित ने उक्त सामान दिल्ली से चोरी-छिपे किसी के माध्यम से मंगवाया था। जिनमें से उसने काफी सामान ऋषिकेश में जरूरतमंद लोगों को बेच दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपित के खिलाफ कोतवाली ऋषिकेश में मुकदमा अपराध धोखाधड़ी, 53 आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं बरामदा वाहन को वाहन अधिनियम के अंतर्गत चीज किया गया है।