देहरादून। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में अब लघु एवं सीमांत और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याजरहित ऋण मिल सकेगा। यह ऋण अल्पकालीन व मध्यकालीन अवधि के होंगे। कैबिनेट द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के क्रम में बुधवार को शासन ने आदेश भी जारी कर दिए।
किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत पूर्व में किसानों को एक लाख रुपये तक का ब्याजरहित ऋण मुहैया कराया जा रहा था। बात सामने आई कि यह फसली ऋण के तौर पर दिया जा रहा है, जिसकी अदायगी छह माह के भीतर करनी होती है। इससे किसानों के सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने फसल ऋण की बजाए अल्पकालीन व मध्यकालीन अवधि के लिए ब्याजरहित ऋण मुहैया कराने का निर्णय लिया। इसमें ऋण की सीमा भी एक से तीन लाख रुपये तक की गई।
अब शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम की ओर जारी आदेश के अनुसार लघु एवं सीमांत और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले किसानों को कृषि व कृषिकर्म, सहवर्ती कार्यों के साथ ही प्रसंस्करण से जुड़े कार्यों के लिए एक से तीन लाख रुपये तक का ऋण योजना में मुहैया कराया जाएगा। शासनादेश के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के लिए पांच लाख रुपये तक के ब्याजरहित ऋण की सुविधा पूर्व की भांति यथावत रहेगी।