कोरोना के बढ़ते स्तर के बीच राज्य सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है जिसके अनुसार अब सिनेमा हॉल को 50% दर्शकों के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा स्विमिंग पूल को सिर्फ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए जबकि कमर्शियल सभागारओं को बिजनेस मीटिंग के लिए खोलने के निर्देश दिए गए हैं
इसके साथ ही सामाजिक धार्मिक मनोरंजन और शैक्षिक आयोजनों व सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल क्षमता के 50% और अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति को ही अनुमति दी जाएगी, वही इस नई गाइडलाइन के अनुसार ये साफ हो गया है कि अब विवाह समारोह में केवल 100 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी जबकि इसके लिए अनुमति पूर्व निर्देशों के अनुसार प्रशाशन ही जारी करेगा।
गाइडलाइन्स के अनुसार, राज्य को कंटेनमेंट जोन में कड़ाई के साथ नियमों को लागू करना होगा। वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यह गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी। कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी। इसके साथ ही, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेस संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे।।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की इजाजत दे दी है। लेकिन राज्य अगर राज्य लॉकडाउन लगाना चाहें तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी। ऐसे में राज्य सरकार ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह कोरोनावायरस को रोकने के लिए तमाम ऐतिहासिक कदम उठाएं इसके साथ साथ मास्क पहनने को लेकर सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं वही भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पालन हो इसको लेकर गृह मंत्रालय के निर्देशों का ही पालन किया जाएगा वही अभी ट्रेन और हवाई यात्रा को लेकर तख्त निर्देश जारी हुए हैं वहीं अगर जरूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बस विक्रम आदि के लिए भी अलग से गाइडलाइन जारी करेगा