देहरादून में निजी के साथ ही व्यावसायिक गाड़ियों में यदि रिफ्लेक्टर के साथ ही पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, ब्रेक लाइट व हेडलाइट ठीक नहीं है तो गाड़ी मालिकों को नियमानुसार परिवहन विभाग के प्रावधानों के मुताबिक जुर्माना देना होगा।
बिना इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, बैकलाइट और पार्किंग लाइट के संचालित की जा रही गाड़ियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
ठंड के मौसम में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को रोकने को लेकर कवायद शुरू की गई है। एआरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी ने देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, रुड़की और हरिद्वार के एआरटीओ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में उन तमाम गाड़ियों को चिन्हित करें जो बिना रिफ्लेक्टर, बैक लाइट, पार्किंग लाइट और इंडिकेटर के संचालित की जा रही हैं।
सैनी का कहना है कि फिलहाल विशेष जांच अभियान के पहले चरण में वाहन स्वामियों को अपनी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाने के साथ ही बैक लाइट, इंडिकेटर लगवाने का अनुरोध किया जाएगा।
यदि अनुरोध के बावजूद गाड़ियों में लाइटें नहीं लगाई जाती हैं तो दोबारा पकड़े जाने पर परिवहन विभाग के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय सड़क, भूतल, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों में घने कोहरे की वजह से 33602 सड़क हादसे हुए जिसमें 13400 लोगों की मौत हो गई थी।
घने कोहरे की वजह से होने वाले सड़क हादसों का यह आंकड़ा साल 2018 में हुए सड़क हादसों से 14 प्रतिशत अधिक था। ठंड में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों यह स्थिति तब है जब कि ठंड के मौसम में होने वाले सड़क हादसों को रोकने को लेकर राज्य सरकारों व परिवहन विभाग की ओर से तमाम एहतियाती कदम उठाए जाते हैं।