मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या कटवाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, सबकुछ आनलाइन; यहां मिलेगी हर जानकारी

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देहरादून। वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है या स्थानांतरण की वजह से इस सूची में नाम जुड़वाना या कटाना चाहते हैं तो निर्वाचन कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये सभी सुविधाएं अब आनलाइन मिलेंगी। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी आनलाइन आवेदन कर मतदाता बन सकते हैं। बीते एक माह में 32 हजार मतदाताओं के नाम जोड़े, काटे व बदले जा चुके हैं। इसके साथ ही आफलाइन भी यह व्यवस्था की जा रही है।

प्रदेश में इस समय एक जनवरी, 2022 को 18 साल पूरा करने वाले युवाओं को वोटर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े अथवा हटाए जा रहे हैं। कोई किसी नए क्षेत्र में चला गया है या किसी की मृत्यु होने पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में त्रुटियों को सही किया जा रहा है। घर बदलने से बूथ बदलने की स्थिति में भी वोटर लिस्ट में नाम बदलने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक इस तरह के कार्य के लिए वोटर को बीएलओ, तहसील अथवा एसडीएम कार्यालय में बने निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। इस बार यह प्रक्रिया पूरी तरह आनलाइन भी की गई है।

आनलाइन कार्य के लिए वोटर हेल्पलाइन एप सबसे बेहतर

वोटर लिस्ट में आनलाइन नाम शामिल करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें वोटर रजिस्ट्रेशन का आइकन आएगा। इसे दबाने पर इसमें वोटर सर्विस से जुड़ी एक स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में नया वोटर बनाने के लिए फार्म-छह भरने का विकल्प आएगा। इसमें मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी डालने के बाद फार्म छह स्क्रीन पर खुल जाएगा। इस फार्म को भरा जाएगा।

इसके साथ ही इसमें आईडी प्रुफ, फोटो और जन्म प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। फार्म स्वीकृत होने अथवा न होने की सूचना वोटर के मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। इसके बाद आनलाइन ही यह फार्म संबंधित निर्वाचक अधिकारी के पास जाएगा। जहां इसे जांचा जाएगा। इसके बाद वोटर बनने की सूचना और वोटर क्रमांक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद डाक से वोटर आइडी संबंधित को भेजी जाएगी। इसी एप पर नाम जोड़े व हटाए भी जा सकते हैं।

इसी एप पर वोटर रजिस्ट्रेशन आइकन पर ही एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए भी आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए भी वोटर को फार्म-छह भरना पड़ेगा। इसके कालम चार में विधानसभा क्षेत्र बदलने का विकल्प आएगा। इसके बाद यह फार्म संबंधित निर्वाचक अधिकारी के पास जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही विधानसभा क्षेत्र बदलने की सूचना भेजी जाएगी।

नाम हटाने के लिए फार्म-सात और त्रुटि ठीक कराने के लिए फार्म आठ पर आवेदन

वोटर लिस्ट से किसी आवेदक का नाम हटाने के लिए फार्म सात भरना होगा। यह फार्म भी वोटर रजिस्ट्रेशन आइकन के भीतर मिलेगा। इसके अलावा त्रुटि ठीक कराने के लिए फार्म आठ भरना होगा। इसमें भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही सारी जानकारी आ जाएगी।

वेबसाइट पर भी कर सकते हैं आवेदन

वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए www.nvsp.in पर लाग इन करना होगा। जिमसें नया नाम जोडऩे, हटाने और त्रुटि ठीक करने का काम किया जा सकता है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी(देहरादून) प्रताप शाह ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का कार्य आनलाइन और आफलाइन दोनों तरह से किया जा रहा है। वोटर हेल्पलाइन एप और www.nscp.inके जरिये इनके लिए आवेदन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया काफी सरल है। इससे इसी माह 32 हजार वोटर के नाम जोड़े व हटाए जा चुके हैं।

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