Monday, March 9, 2026
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10 मई तक गुरुवार व शनिवार को ही खुलेंगी राशन दुकानें

देहरादून। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दून में कोरोना कर्फ्यू की अवधि न सिर्फ चौथी दफा बढ़ाई गई है, बल्कि इस दफा और कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। कोरोना कर्फ्यू 10 मई की सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा, बल्कि पूरे जिले को इसके दायरे में लाया गया है। अभी तक सिर्फ शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू था। नई व्यवस्था के तहत राशन की दुकानें सिर्फ दो दिन गुरुवार व शनिवार को खोली जा सकेंगी। इसी तरह निर्माण सामग्री संबंधी सीमेंट, सरिया, ईंट, बजरी के प्रतिष्ठान भी गुरुवार व शनिवार को खोले जाएंगे। हालांकि, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली की दुकानों व बेकरी को सातों दिन खोला जा सकेगा। दुकानें खोलने का समय पूर्व की तरह दोपहर 12 बजे तक रहेगा।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक, कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को काबू करने के लिए न सिर्फ कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है, बल्कि प्रतिबंध भी बढ़ाए गए हैं। हालांकि, 26 अप्रैल से पहले तक दून में सिर्फ रात्रि कर्फ्यू लागू था। इसके बाद इसे आवश्यक प्रतिष्ठानों तक सीमित किया गया और फिर इन प्रतिष्ठानों का समय भी दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया था। दूसरी तरफ 29 अप्रैल से सरकारी कार्यालय खोल दिए गए। कर्फ्यू के विस्तार में भी कार्यालयों को बाहर रखा गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।

वाहनों का संचालन रहेगा बंद

कर्फ्यू के दौरान निजी वाहनों का संचालन बंद किया गया है। हालांकि, अन्य राज्य व शहरों से बस, ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले व्यक्तियों को स्टेशन से घर तक सफर की छूट रहेगी। इन्हें यात्रा के टिकट दिखाकर जाने दिया जाएगा। कर्फ्यू सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के तहत सिटी बस, विक्रम, ऑटो, टाटा-मैजिक व मैक्सी कैब का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।

कर्फ्यू में इन्हें भी रहेगी छूट

–पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति व दवा के प्रतिष्ठान पूरे समय खोले जा सकेंगे।
–रेस्तरां व मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट।
–आवश्यक सेवा के वाहनों व सरकारी वाहनों को प्रतिबंध से छूट।
–विवाह समारोह, इससे संबंधित होटल, वेडिंग प्वाइंट, स्थल को छूट। हालांकि, सिर्फ 20 व्यक्तियों को ही आयोजन में शामिल होने की छूट।
–शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।
–मालवाहक वाहनों को आवागमन की रहेगी अनुमति।
–जो व्यक्ति वास्तविक रूप से उपचार के लिए अस्पताल जा रहे हैं, उन्हें छूट रहेगी। चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस को उचित साक्ष्य दिखाने होंगे।
–पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा कंपनी एवं वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे।
–सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। इनके श्रमिकों, ठेकेदार व कार्मिकों को छूट रहेगी।
–औद्योगिक इकाइयों व इनके कार्मिकों को संबंधित रूट पर आवागमन की छूट।
–शासकीय कार्यालयों, बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी के कार्मिकों को संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र दिखाकर जाने की छूट रहेगी।
_निर्माण समाग्री के संबंधित सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी के प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

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