देहरादून:-
कोविड कर्फ्यू की नई एसओपी हुई जारी,
1. राज्य में COVID Curfew दिनांक 15.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 22.06.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा ।
2. इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID 19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
3. COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1 & 2nd Dose. हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
4. COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR / True Nat/ BNAAT/ AT Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
5. शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
6. समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि, MBBS (4th & 5th year), BDS (4th year ). Nursing classes Year) only will continue. राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी।
7. समस्त सामाजिक राजनीतिक / खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह/ other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
8. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
9. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal http://smartcitvdehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW_GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।
10. बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भांति ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें। उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।
11. विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जायेगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान State Disaster Response Fund के COVID-19 Management के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जायेगा।
12.COVID curfew अवधि में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
13. राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामले की सुनवाई Covid-19 safety protocol शर्त के साथ संचालन की अनुमति है।
14.COVID curfew अवधि में निम्नवत सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को सशर्त (Social Distancing and COVID Safety Protocols) कार्य करने की छूट
प्रदान की जाती है :
14.A. समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (AYUSH सहित) यथावत संचालित (24×7) रहेगी। जैसे:
i. चिकित्सालय नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं टेलीमेडिसिन सेवायें।
ii. डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित समस्त दवाओं की दुकानें
ऑप्टिकल शॉप और मेडिकल उपकरण की दुकानें
iii. चिकित्सा प्रयोगशालाएं और सैंपल संग्रह केंद्र (Collection Centers ) |
iv. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, COVID 19 संबंधित अनुसंधान
करने वाले संस्थान ।
v पशु चिकित्सा अस्पताल औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और
दवा की बिक्री और आपूर्ति
vi.COVID-19 के संक्रमण रोकने हेतु अस्पतालों तथा आवश्यक सेवाओं के
सुविधा प्रदान करने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जिनमें होम केयर प्रोवाइडर,
डायग्नोस्टिक्स, सप्लाई चेन फर्म्स आदि शामिल हैं।
vii. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन के निर्माण संस्थान तथा उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयाँ
viii. एंबुलेंस के निर्माण सहित चिकित्सा / स्वास्थ्य सम्बन्धित बुनियादी ढांचे के निर्माण संस्थान
14. B. वित्तीय संस्थान निम्नलिखित संस्थान / अधिष्ठान खुले रहेंगे As per their working hours)
1.
बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी सेवा प्रदाता, बैंकिंग
संपर्क (बीसी), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां
ii. सहकारी वित्तीय समितियाँ।
iii. Insured Persons को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए Employees’ State Insurance Corporation के समस्त क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय / शाखा कार्यालय |
संबंधित संस्थानों द्वारा न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए और जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
14.C. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24×7):
i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन वितरण, भंडारण
और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस
आदि।
ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण ।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
iv. राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन
V.
टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज
सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि
जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन / प्लम्बर vi.
को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में 14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है: छूट रहेगी।
i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांकः 18, 18 एवं 21 जून, 2021 (क्रमशः बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
ii.
समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक) |
COVID curfew अवधि में दिनांक 19 एवं 20 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
iv. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
V. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर
14.C. निम्नलिखित Public Utilities यथावत संचालित रहेंगे (24×7):
i. तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन वितरण, भंडारण
और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस
आदि।
ii. राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण ।
डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
iv. राज्य में नगरपालिका / स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन
V.
टेलीकॉम टावरों के रख-रखाव और प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज
सुविधाओं सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि
जनसुविधाओं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन COVID curfew सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रिशियन / प्लम्बर vi.
को अपने व्ययावसायिक कार्यों हेतु आवागमन में 14.D. वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है: छूट रहेगी।
i. समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांकः 18, 18 एवं 21 जून, 2021 (क्रमशः बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।
ii.
समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक) |
COVID curfew अवधि में दिनांक 19 एवं 20 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।
iv. सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।
V. आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर
विक्रम, ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति है।
iv. राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊँ एवं कुमाँऊ से गढ़वाल यूपी के बार्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे (अन्तर्राज्यीय) उन्हें कोविंड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitvdehradun.uk.gov.in) पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / TrueNat/ CBNAAT RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA, MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
vi.
जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल नैनीताल उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता के 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को COVID Protocol के साथ अनिवार्य रूप से Smart City Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT Negative Test Report की अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने / उतारने की (24×7 ) अनुमति है। सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी
vii.
viii.
ix.
एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों को गोदामों में सामान की लोड करने / उतारने की दैनिक रूप से (24×7) अनुमति है। x. अधिकारियों / कर्मचारियों को अपने संगठनों / संस्थानों द्वारा जारी किए गए वैध आईडी कार्ड के साथ कार्यस्थल पर आने और वापस जाने हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत (24×7) अनुमति है।
रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों / टैक्सियों / ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज / टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति (24×7) दी जाएगी।
xii. ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति (24×7) है।
xiii. आपातकालीन आवश्यकता वाले बीमार व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति (24×7) अस्पताल / चिकित्सक की पर्ची (Medical
prescription) दिखाने पर होगी।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आईडी कार्ड के साथ SOPs COVID प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों जाने अनुमति (24×7 ) होगी। आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और COVID-19 प्रबंधन में शामिल सरकार / स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की
अनुमति (24×7 ) होगी।
सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर्राज्यीय आयात निर्यात आवागमन की अनुमति (24×7) है।
सभी चिकित्सा कर्मियों, नसों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता
सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति (24×7 ) है। निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आईडी के साथ आकस्मिक कारणों के
लिए अनुमति (24×7) है।
XIV.
XV.
xvi.
xviii.
14.F. समस्त कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से निम्नानुसार संचालित रहेगी (24×7) :
1. किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा कृषि कार्य बुवाई, नर्सरी की तैयारी, भूमि की
तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेशिंग, प्रसंस्करण (Processing) और पैकिंग आदि । ii. कृषि / बागवानी / फ्लोरिकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियाँ जैसे खरीद, वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और
उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक कीटनाशक आदि से सम्बंधित दुकानें।
iii. दुग्ध प्रसंस्करण (Processing) संयंत्रों द्वारा परिवहन आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण वितरण और बिक्री iv. पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियां।
ii. वन कार्यालय: चिड़ियाघर के संचालन और रख-रखाव नर्सरी, वन्यजीव, वनाग्नि, वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई, वृक्षारोपण आदि तद्सम्बन्धित आवश्यक गतिविधियों के लिए आवश्यक कर्मचारी / श्रमिक तथा इससे सम्बन्धित आवागमन व परिवहन वृक्षारोपण और सिल्विकल्चर संबंधित गतिविधियाँ
iii. विधानसभा सचिवालय आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय, कमिश्नरी कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार के आदेश सं-329/XXXi (15) जी / 2020-04 (सा) / 2021 दिनांक 28 अप्रैल, 2021 कार्यालय खोलने और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तराखण्ड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में भी सख्ती से पालन किया जाना है।
iv. सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार / प्राधिकरण / जिला प्रशासन द्वारा COVID-19 ड्यूटी दी जाती है, वे COVID संबंधित ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।
v. उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के
कर्मचारियों / अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं तथा किसी भी
विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते हैं।
14.K. Offices of the Private/ Civil Society Sector:
i.
निजी/ कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे और ऐसे
कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे।
14.L. General Directives for COVID-19 Management: पूरे राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित
किया जायेगा :
i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले
व्यक्तियों को फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
iv.
सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
14.M. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा: निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है:
i 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन
Vol 95%
प्रतिबंधित
होगा।
14.M. कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा: निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति है:
i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति
Persons with co-morbidities.
संख्या 207/USDMA/79212020)
9
iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।
14.N. दंड के प्रावधान:
i. COVID-Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( Section 51 to 60) महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाय ।
उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये