देहरादून। संवाददाता। उत्तराखंड में सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अपनी शिकायतों के लिए न्यायालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सूबे में अब बुजुर्गों की शिकायत हर जिले में तैनात मेंटेनेंस अधिकारी सुनेंगे। साथ ही 1 महीने के अंदर उनकी शिकायतों का निस्तारण भी किया जाएगा। अगर इस दौरान बुजुर्गों की किसी भी शिकायत का कोई निस्तारण नहीं होता है तो उस स्थिति में सीनियर सिटीजन अपनी फरियाद डीएम रैंक के अपीलीय अधिकारी के पास रख सकेंगे।
वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने लागू किया था ये एक्ट
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2007 में (सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस वेलफेयर एक्ट) का गठन किया था। इस एक्ट में कहा गया था कि सभी राज्य सरकारें आदेश के 6 महीने बाद अपने राज्यों में इस एक्ट को नियम बनाकर लागू करेंगे।
राज्य सरकार ने नहीं तैयार की नियमावली
इस एक्ट में एक एसडीएम रैंक के अधिकारी को मेंटेनेंस अधिकारी की नियुक्ति होनी थी। इसमें प्रचार प्रसार का भी प्रावधान रखा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए नियमावली तैयार नहीं की।