देहरादून। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण जांच, इश्योरेंस, पंजीकरण के कागजात नहीं है और आप बिना हेलमेट के ट्रिपल राइडिंग कर रहे हैं तो आपको न सिर्फ हजारों रुपये का भारी भरकम जुर्माना भुगतना होगा, वरन जुर्माना भरने को आरटीओ की भी दौड़ लगानी होगी।
परिवहन अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान कंपाउडिंग नहीं किए जाने की वजह चालान आरटीओ कार्यालय को भेजे जा रहे हैं। जबकि नान कंपाउंडिंग वाले मामले सीधे अदालतों को भेेजे जा रहे हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों ने वाहन स्वामियों की मुसीबतें बढ़ा दी है।
विभागीय अधिकारियों की मानें तो पहले मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की धनराशि कम होने की वजह से विभागीय अधिकारी मौके पर ही कंपाउडिंग कर देते थे लेकिन अब जबकि नए मोटर व्हीकल एक्ट में विभिन्न धाराओं में जुर्माने की राशि बहुत अधिक है, ऐसे में अधिकतर वाहन स्वामियों के पास उतना पैसा ही नहीं रहता है कि वे मौके पर ही जुर्माना भर सकें। एक विभागीय अधिकारी ने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि इतनी अधिक है कि सभी वाहन स्वामियों को जुर्माना भरने के लिए आरटीओ आना पड़ा है।
आरटीओ काउंटरों पर बढ़ी भीड़
नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से आरटीओ में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, पुराने का नवीनीकरण कराने या फिर गाड़ियों का पंजीकरण नवीनीकृत कराने, पुराने पंजीकरण का नवीनीकरण को लेकर पहले से ही मारामारी है। ऐसे में जांच अभियान के दौरान गाड़ियों का चालान किए जाने और जुर्माना अदा करने को लेकर वाहन स्वामियों के आरटीओ पहुंचने से भीड़ में और इजाफा हो गया है।
विभागीय जांच में पकड़े गए वाहन स्वामियों के सभी चालान आरटीओ भेजे जा रहे हैं। वाहन स्वामियों को आरटीओ आकर ही जुर्माना भरना होगा। मौके पर कंपाउडिंग के लिए अधिकारियों को मना कर दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे नान कंपाउडिंग वाले प्रकरणों को सीधे अदालतों को भेजा जा रहा है।
– अरविंद पांडे, एआरटीओ (प्रशासन)