देहरादून। संवाददाता। ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग पर अब वाहन चालक का लाइसेंस सस्पेंड नहीं सीधे निरस्त किया जाएगा। यही नहीं परमिट भी रद्द होगा। गुरुवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।परिवहन सचिव डी सेंथिल पांडियन की अध्यक्षता में ट्रांसपोर्ट कार्यालय में हुई बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर कई और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। ये भी तय हुआ कि परिवहन विभाग पुलिस के साथ मिलकर ई रिक्शा के रूट तय करेगा। ताकि आने वाले वक्त में इनसे यातायात की दिक्कत ना हो।
यातायात निदेशक एआईजी केवल खुराना ने बताया कि अब तक ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग वाहनों के खिलाफ चालान, सीज या लाइसेंस सस्पेंड की कार्रवाई होती है। इसके लिए परिवहन विभाग को पुलिस की ओर से प्रस्ताव दिया गया था कि ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग पर लाइसेंस सीधे निरस्त किया जाए। इस पर परिवहन आयुक्त ने सहमति दे दी।
कोहरा बढ़ने से पहले करें सड़क सुरक्षा उपाय
बैठक में एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए कि राज्य में कोहरा बढ़ने से पहले सड़क सुरक्षा के उपाय कर लें। उनको रोड कटान, रोडों के किनारे लाइटें लगाने, पैराफिट बनाने, जेबरा क्रासिंग बनाने जैसे काम 9 दिन में पूरे करने को कहा गया है। इसके अलावा वाहनों में फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएं।
हिट एंड रन केस में दें मुआवजा
अपर आयुक्त सुनीता सिंह ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं हिट एंड रन मामलों की समीक्षा कर पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने का प्रयास करें। अगर कोई व्यक्ति किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल होता है तो उसे साढ़े बाहर हजार का मुआवजा दिया जाता है, जबकि मरने वाले को 25 हजार रुपये भारत सरकार देती है। लेकिन पिछले पांच सालों में मात्र 10 से 12 लोगों को मुआवजा मिला। इसका कारण लोगों को इसकी जानकारी ना होना है।