नाबालिगों से खनन कराया तो होगी कार्रवाई, शारदा नदी में 15 दिसंबर से शुरू हो रहा खनन

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चम्पावत : शारदा नदी के डाउन स्ट्रीम में 15 दिसंबर से होने वाले खनन कार्य में नाबालिगों से काम करवाया गया तो बाल श्रम अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनन क्षेत्र में लगे श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल संचालित किया जाएगा। एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने खनन कारोबारियों एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक में खनन को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।

एसडीएम ने कहा कि नाबालिगों को किसी भी हाल में काम पर न लगाएं। उन्होंने खनन अधिकारी को क्षेत्र में निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही खनन में लगे श्रमिकों के बच्चों के लिए खनन क्षेत्र में स्कूल खोलने और शिक्षकों की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को ओवर लोडिंग रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शारदा बैराज से मस्जिद एरिया में बड़े वाहनों ही आवागमन पर रोक लगाने व खनन में श्रमिकों का मेडिकल चेकअप कराए जाने के निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग को दिए गए।

निर्णय लिया गया कि विद्यालयों के खुलने और छुट्टी होने के समय खनन वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। बैठक में सीओ अविनाश वर्मा, डा. उमर, एआरटीओ रश्मि भट्ट, शिक्षा विभाग जिला समन्वय डीडी जोशी, स्टोन क्रशर स्वामी अमित ठाकुर, अनुज अग्रवाल,मां शारदा शक्तिमान यूनियन के अध्यक्ष आनंद सिंह महर, उपाध्यक्ष अमजद हुसैन, रवीश गड़कोटी, अशोक मुरारी आदि मौजूद रहे। इधर वन विकास निगम के खनन प्रभारी हरीश पाल ने बताया कि खनन के लिए पांच कांटे लगाए जा चुके हैं, जिनमें तीन कांटे पुराने हैं तथा कालाझाला में दो नए कांटे लगाए गए हैं।

अभी तक 50 वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। पंजीकरण की प्रक्रिया अभी चालू है। वन विभाग के रेंजर महेश बिष्ट ने बताया कि इन दिनों सीमांकन का कार्य चल रहा है। नौ दिसंबर को सीमांकन पूरा कर खनन क्षेत्र को वन विकास निगम के हैंडओवर कर दिया जाएगा।

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