नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत यह नियुक्ति की गई है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की नई जिम्मेदारी 9 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता के 8 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति तिवारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। छह अक्टूबर को केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई।
न्यायमूर्ति तिवारी को तीसरी बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले वह 27 अक्टूबर 2023 से 3 फरवरी 2024 तक और 11 अक्टूबर 2024 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
अधिवक्ता परिवार से रहा है संबंध
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी का जन्म 19 सितंबर 1965 को पिथौरागढ़ में एक अधिवक्ता परिवार में हुआ था। उनके पिता नंदाबल्लभ तिवारी प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता थे, जबकि उनके नाना राम दत्त चिलकोटी भी पिथौरागढ़ जिले के जाने-माने अधिवक्ता थे।
उन्होंने केंद्रीय विद्यालय पिथौरागढ़ से 10वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, पिथौरागढ़ से स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1990 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। इसी वर्ष इलाहाबाद बार काउंसिल में पंजीकरण कराने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की।
वर्ष 2000 में उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना के बाद वह नैनीताल आ गए और यहां प्रैक्टिस शुरू की। 20 मई 2009 को उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया। वह 2008 में नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा उन्होंने कई मामलों में राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता के रूप में पैरवी की।
2017 में बने हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को 19 मई 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अब तीसरी बार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी मिलने के बाद वह 9 अक्टूबर से उत्तराखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।

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