देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब सार्वजनिक आयोजन और शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
जिलों की वर्तमान हालत के अनुसार सभी जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों के द्वारा स्वयं आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया गया है, वह रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करेंगे और कोविड नियमों का पालन करेंगे।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम के संबंध में यह आदेश अपर सचिव राधा रतूड़ी की ओर से रविवार को जारी किए गए हैं।
ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षकों के स्कूल आने पर रोक
ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षकों के स्कूल आने पर उत्तराखंड शासन ने रोक लगा दी है। शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि किसी भी शिक्षक को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से देनी होगी प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस
प्रदेश के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस देनी होगी। शासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।
वहीं अन्य छात्र-छात्राओं के मामले में स्कूल बच्चों पर ट्यूशन फीस के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे। यदि कोई छात्र समय पर ट्यूशन फीस नहीं देता है तो ऐसी स्थिति के बावजूद छात्र को स्कूल से बाहर नहीं किया जा सकेगा।
उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की तिथि एक जून को होगी घोषित
उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की तिथि एक जून को घोषित होगी। शिक्षा सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी।