सांसद अहमद पटेल की सदस्यता पर लटक सकती है तलवार

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गुजरात। संवाददाता। चुनाव में कांग्रेस के दो बागी विधायकों के मत अमान्य करार देने के निर्वाचन आयोग के निर्णय को चुनौती देने वाली भाजपा उम्मीदवार बलवंतसिंह राजपूत की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने निवार्चन आयोग और कांग्रेस नेता अहमद पटेल को आज नोटिस जारी किए।

न्यायमूर्ति बेला द्विवेदी ने निर्वाचन आयोग, पटेल और भाजपा के दो अन्य उम्मीदवारों-पार्टी अध्यक्ष अमित शाह एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी नोटिस जारी किए। अदालत ने 21 सितंबर को नोटिस का जवाब देने को कहा है। गुजरात से राज्यसभा चुनाव हारने वाले भाजपा उम्मीदवार राजपूत ने कांग्रेस के दो बागी विधायकों के वोट रद्द करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आठ अगस्त को हुए चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी।
राजपूत ने दावा किया है कि दो अन्य कांग्रेस विधायकों के वोट भी गिने नहीं जाने चाहिए क्योंकि उन्होंने भी अपने मतपत्र अनधिकृत लोगों को दिखाए थे और उन्हें (राजपूत को) विजेता घोषित किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग के निर्णय से कांग्रेस के उम्मीदवार पटेल की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ था जिन्हें जीत के लिए न्यूनतम आवश्यक 44 मत मिले थे। राजपूत को 38 मत मिले थे। ऐसे में अहमद पटेल की राज्यसभा सदस्यता पर तलवार लटकती दिख रही है।

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