वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2025-26 के लिए तबादलों की कवायद शुरू हो गई है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को एक्ट के तहत निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
अधिनियम में तबादलों की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होती है जो 10 जून तक चलती है। अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता ललित मोहन रयाल ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, सभी विभागों और कार्यालयों के अध्यक्षों, मंडलायुक्तों और सभी जिलाधिकारियों को तबादलों की प्रक्रिया को लेकर होमवर्क शुरू करने को कहा है।
तबादला अधिनियम के तहत समय-सारिणी
31 मार्च तक सुगम-दुर्गम व पदों का चिन्हीकरण। 1 अप्रैल तक शासन, विभाग, मंडल व जिला स्तर पर समितियों का गठन। 15 अप्रैल तक प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम व दुर्गम कार्यस्थल, पात्र कर्मचारी व उपलब्ध संभावित खाली पदों की सूची का वेबसाइट पर प्रदर्शन। 20 अप्रैल तक कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाएंगे।
30 अप्रैल तक अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित होंगे। 15 मई तक पात्र कर्मचारियों से विकल्प या आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। 20 मई तक प्राप्त विकल्प या आवेदन पत्र का ववरण वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। 25 मई से 5 जून तक स्थानांतरण समितियों की बैठक व सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश होगी। 10 जून तक सक्षम प्राधिकारी स्थानांतरण आदेश जारी करेंगे, दो दिन में वेबसाइट पर आदेश अपलोड करना अनिवार्य होगा।