कोर्ट के आदेश पर खुलेंगे कई स्थानों पर बार

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देहरादून। संवाददाता। नगर निकाय क्षेत्रों में शराब की दुकानों और बार को राष्ट्रीय राजमार्ग के नियम से बाहर रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत मिली है। इसका सबसे बड़ा लाभ निकाय क्षेत्रों में बंद चल रहे बार को मिलेगा और इससे राजस्व में भी इजाफा होगा। शराब की दुकानों के लिए प्रतिबंधित किए गए 90 स्थल भी बहाल हो पाएंगे।

नगर निकाय क्षेत्रों की बात करें तो आबकारी विभाग के प्रारंभिक आंकलन के मुताबिक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर करीब 100 बार बंद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दून में ही निकाय क्षेत्र में शास्त्रीनगर से लेकर हरिद्वार बाईपास रोड, आइएसबीटी व बल्लूपुर चैक के आसपास तक एक दर्जन से अधिक बार के खुलने की राह आसान हो गई है।

इसी क्षेत्र में शराब की दुकानों के पांच स्थल भी बहाल हो जाएंगे। अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह के मुताबिक निकाय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंद किए गए बार को बहाल करने का आदेश एक-दो दिन में जारी कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राजमार्गों पर बंद की गई शराब की दुकानों को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि नए स्थान पर खुली दुकानों के संचालक चाहें तो आसपास के राजमार्गों पर अपनी दुकानें शिफ्ट कर सकते हैं।

 

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