श्रीनगर। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में आज छात्रसंघ चुनाव हो रहा है। सुबह आठ बजे से इसके लिए मतदान शुरू हो गया। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। बिड़ला परिसर में सर्वाधिक लगभग 6 हजार 890 मतदाता वोट डालेंगे। इसके अलावा एसआरटी परिसर बादशाहीथौल में 1805 और बीजीआर परिसर पौड़ी में 1470 छात्र-छात्राएं मतदान करेंगे।
बिड़ला परिसर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध
एचएनबी गढ़वाल विवि के बिड़ला परिसर में आज होने वाले मतदान में लगभग 6 हजार 890 मतदाता वोट डालेंगे। मतदान के लिए 14 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। विवि ने चुनाव के दौरान परिसर में मोबाइल फोन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही उसी को मतदान करने दिया जाएगा, जिसका नाम डीन कार्यालय से प्रमाणित होकर आया होगा। चुनाव से पूर्व सोमवार को विवि के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एसएन बहुगुणा ने प्रत्याशियों और प्रॉक्टर बोर्ड की बैठक ली। इस मौके पर प्रो. बहुगुणा ने बताया कि मतदान सुबह आठ से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। किसी छात्र के पास आई कार्ड होगा, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, तो उसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। परिसर में प्रवेश के लिए बनाए गए गेट से अंदर मोबाइल फोन नहीं लाने दिया जाएगा। छात्र नेताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जिस स्थान पर पोलिंग बूथ है, वहां पर फोन रख लिए जाएं, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने साफ कर दिया कि फोन अंदर नहीं लाने दिए जाएंगे। चीफ प्रॉक्टर प्रो. अरुण बहुगुणा ने कहा कि बिना परिचय पत्र कोई भी छात्र परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो छात्र हुड़दंग करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पहली बार लगेगी उंगली में स्याही
पिछले चुनाव से सबक लेते हुए इस बार विवि ने कुछ बदलाव किए हैं। इस बार अन्य चुनावों की भांति मतदाताओं के बांये हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाएगी, ताकि कोई फर्जी मतदान नहीं कर पाए। वहीं सभी मतपेटियों के मतपत्र एक साथ एकत्रित करने के बजाय एक-एक मतपेटी के मतपत्र अलग-अलग किए जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एसएन बहुगुणा ने बताया कि इससे मतपत्रों की क्रास चेकिंग आसानी से हो जाएगी। मतदान कर्मियों की सूची और मतपत्रों की गिनती से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल जाएगा।
बादशाहीथौल में 24 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 1805 मतदाता
एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विवि के एसआरटी परिसर बादशाहीथौल में 24 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1805 छात्र-छात्राएं करेंगे। मतदान सुबह आठ बजे से अपराह्न एक बजे तक चलेगा। जिन छात्र-छात्राओं के पास आईकार्ड होगा, वही मतदान कर सकेंगे। छात्रसंघ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, छात्रा प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और छह कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव कराने को परिसर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. एनके अग्रवाल ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की गई है। मतदान के लिए तीन मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान प्रात; आठ से दोपहर बाद एक बजे तक संपन्न कराया जाएगा। दोपहर दो बजे से मतगणना शुरू होगी। परिसर निदेशक प्रो. एए बौड़ाई ने बताया कि बिना परिचयपत्र के किसी भी छात्र-छात्रा को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बीजीआर परिसर में साढ़े 12 बजे तक होगी वोटिंग
गढ़वाल विवि के बीजीआर परिसर पौड़ी में 1470 मतदाता तीन सितंबर को छह प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सोमवार को बीजीआर परिसर पौड़ी में मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. प्रभाकर बडोनी ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर मतदान के बूथ निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को छात्रसंघ अध्यक्ष, विवि प्रतिनिधि व कोषाध्यक्ष पद पर पांच बूथों में सुबह आठ बजे से मतदान शुरू होगा। कहा कि परिसर में 1470 कुल मतदाता हैं, जो दोपहर 12.30 बजे तक मतदान कर सकते हैं। मतों की गणना दोपहर 1.30 बजे शुरू होगी। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषणा के तत्काल बाद विजेता प्रत्याशियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। परिसर निदेशक प्रो. आरएस नेगी ने बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोतवाल पौड़ी एलएस कठैत ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
हाईकोर्ट का गढ़वाल विवि में छात्रसंघ चुनाव पर रोक लगाने से इनकार
नैनीताल हाईकोर्ट ने एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय में मंगलवार को होने वाले छात्र संघ चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद फिलहाल चुनाव पर रोक लगाने से इनकार करते हुए विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार छात्र नेता आदित्य घिल्डियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय एक्ट की नियमावली 36 के तहत छात्र संघ चुनाव के तहत सही नहीं हैं। याचिका में कहा कि छात्र परिषद का गठन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय 26 अगस्त को अधिसूचना जारी कर 28 को नामांकन व 3 सितंबर को चुनाव कराने जा रहा है। जो कि गलत है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने चुनाव पर रोक लगाने से इंकार करते हुए विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।