बाबरी मस्जिद विध्वंसः सुप्रीम कोर्ट ने कहा-नौ महिने में भाजपा नेताओं मामले में सुनाएं फैसला

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दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई करते हुए अपना आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मरली मनोहर जोशी और अन्य के मामले में आज की तारीख से नौ महीने के अंदर फैसला दिया जाना चाहिए।

इस मामले की सुनवाई लखनऊ में ट्रायल कोर्ट के सीबीआई जज एसके यादव कर रहे हैं। वह 30 सितंबर, 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले उन्होंने शीर्ष अदालत को पत्र लिखकर कहा था कि बाबरी मस्जिद मामले में मुकदमे की सुनवाई को पूरा करने के लिए और समय चाहिए। जिसमें भाजपा नेता भी शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में लखनऊ ट्रायल कोर्ट के विशेष सीबीआई जज एसके यादव के कार्यकाल को बढ़ाने का निर्देश दिया है। यादव बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई में सबूतों की रिकार्डिंग छह महीने में पूरी कर ली जाए।

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