सोमवार तक ईडी केस में चिंदबरम को राहत, सिब्बल का हाईकोर्ट पर गंभीर आरोप

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खास बातें

-चिदंबरम पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर

-परिजनों-वकीलों को मिलने के लिए हर दिन 30 मिनट का वक्त मिला

-सीबीआई की रिमांड में पी चिदंबरम की बीती दूसरी रात

26 अगस्त तक मिली गिरफ्तारी से छूट
दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी से छूट प्रदान कर दी है। ईडी भी आईएनएक्स मामले की जांच कर रहा है। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार 26 अगस्त को होगी। वहीं सीबीआई को मिली चिदंबरम की कस्टडी की अवधि भी 26 अगस्त को खत्म हो रही है।

उच्चतम न्यायालय में चिदंबरम की जिस जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है उसके फैसले का उनकी कस्टडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत यह फैसला देगी कि सीबीआई के बाद ईडी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार कर सकेगी या नहीं।

कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट और सॉलिसिटर जनरल पर लगाए गंभीर आरोप
ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान अपनी दलील देते हुए वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर गंभीर आरोप लगाए। सिब्बल ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय में जब बहस खत्म हो गई थी तो सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट में जस्टिस गौड़ को एक नोट दिया था। हमें उसपर जवाब देने का मौका नहीं मिला। इसी नोट को जस का तस फैसले में बदलकर चिदंबरम को जमानत देने से इनकार किया गया। इस तुषार मेहता ने सिब्बल को झूठे बयान न देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिरह खत्म होने के बाद उन्होंने कोई नोट नहीं दिया था।

ईडी भी चाहता है चिदंबरम की रिमांड
उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ और सीबीआई हिरासत के खिलाफ पी चिदंबरम की दायर याचिका पर सोमवार 26 अगस्त को सुनवाई करने के लिए कहा है। वहीं इस समय शीर्ष अदालत में ईडी की याचिका पर सुनवाई चल रही है। आईएनएक्स मीडिया मामले की सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को राउज ऐवेन्यू अदालत ने 26 अगस्त तक चिदंबरम की हिरासत दी हुई है। ईडी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री से पूछताछ करना चाहता है और इसी कारण वह उनकी रिमांड चाहता है जिसपर सुनवाई जारी है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई है। सीबीआई और ईडी आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। उनकी तरफ से कपिल सिब्बल अदालत में दलील दे रहे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। सिब्बल का कहना है कि चिदंबरम ने गिरफ्तारी से पहले याचिका दायर की थी इसलिए उन्हें राहत मिलनी चाहिए। चिदंबरम के वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मौका नहीं दिया और उच्चतम न्यायालय ने मामले की तुरंत सुनवाई नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बेटे कार्ति और पत्नी नलिनि
अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की जमानत को लेकर सुनवाई शुरू होने वाली है। चिदंबरम की पत्नी नलिनी, उनके बेटे कार्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात पूछताछ के बाद पी. चिदंबरम को डिनर दिया गया, जो कि उनके घर से ही आया था। आज एक बार फिर उनसे सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। क्योंकि चिदंबरम पांच दिनों की सीबीआई रिमांड पर हैं।

चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत?

उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करेगी। चिदंबरम ने यह याचिका आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल की है। इस मामले में बुधवार रात को सीबीआई ने उन्हें उनके जोर बाग स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था।

चिदंबरम की याचिका पर न्यायमूर्ति आर भानुमति और एएस बोपन्ना की पीठ सुनवाई करेगी। उन्होंने उच्च न्यायालय के 20 अगस्त को दिए फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने गुरुवार को उन्हें राउज ऐवेन्यू अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें चार दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। उच्चतम न्यायालय से राहत न मिलने के बाद चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था।

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