दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी को उनके पार्टी सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तारीगामी से मिलिने के लिए जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी। इसके बाद येचुरी ने एलान किया कि वह गुरुवार को कश्मीर दौरे पर जाएंगे।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की एकल पीठ ने येचुरी को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर जा कर वह सिर्फ तारीगामी से मिलें और अपनी यात्रा का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए न करें।
पीठ ने कहा कि अगर येचुरी किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में शामिल होते हैं तो अधिकारी इस बारे में उच्चतम न्यायालय को बताने के लिए स्वतंत्र हैं।