69 हजार शिक्षक भर्ती मामला; लखनऊ हाईकोर्ट में 24 सितंबर से रोजाना होगी सुनवाई

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामले की तेजी से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में लंबित इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 सितंबर तय की गई है। साथ 24 सितंबर से इस मामले में रोजाना सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में पैरवी पर लापरवाही को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था।

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अगली सुनवाई की तिथि 24 सितंबर तय की है। राज्य सरकार व अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने गुरुवार को यह आदेश दिया है।

इसमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी रखने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह और अन्य पक्षकारों की ओर से उनके वकीलों ने पक्ष रखे।

बता दें, साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद सरकार ने इसमें अर्हता अंक समान्य वर्ग के लिए 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे। इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर एकल पीठ ने सरकार को निर्देश दिए थे।

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