परिवहन निगम में यूनियन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे अधिकारी

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देहरादून। संवाददाता। उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारी अब यूनियन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। निगम ने एक आदेश जारी कर 4200 ग्रेड पे और उससे ज्यादा पाने वाले अधिकारियों उपअधिकारियों के कर्मचारी यूनियन के गतिविधियों पर रोक लगाए जाने को कहा है। सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जारी यह आदेश देहरादूनध् नैनीतालध्टनकपुर के जोनल मैनेजरों, देहरादून, कश्मीरी गेट, आनंद विहार बस अड्डों के डीजीएम (ऑपरेशन्स) और सभी पर्वतीय जिलों के डिपो एजीएम को दिए गए हैं। कर्मचारी यूनियन नेता इस बारे में कानूनी राय लेने की बात कर रहे हैं।

परिवहन निगम की जीएण (एडमिनिस्ट्रेशन) निधि यादव ने इस आदेश में कहा है कि निगम में सक्रिय कर्मचारी संगठनों, यूनियनों में सिर्फ कर्मचारी ही भाग ले सकते हैं। लेकिन कुछ सुपरवाइजर्स, उपअधिकारी और अधिकारियों ने भी कर्मचारी संगठनों, यूनियनों की सदस्यता ले रखी है जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

सभी संबंधित अधिकारियों को यह भी बताया गया है कि 4200 ग्रेड पे और उससे ज्यादा वाला कोई भी अधिकारी यूनियन का सदस्य नहीं हो सकता, न ही ऐसा कोई कर्मचारी जो मैनेजमेंट से जुड़े काम में लगा हो या जिसका काम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम लेना हो।

इस आदेश में ऐसे 14 पदों का नाम भी दिया गया है. ये हैं- ड्यूटी क्लर्क, असिस्टेंट ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर, ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर, जूनियर सेंटर इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज, अकाउंटेंट, ड्राइवर ट्रेनर, जूनियर फोरमैन, सीनियर फोरमैन, असिस्टेंट स्टोर इंचार्ज, स्टोर इंचार्ज, स्टोर सुपरिटेंडेंट, हेड क्लर्क, ऑफिस सुपरिटेंडेंट।

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