Saturday, April 25, 2026
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शादी में भीड़ जुटाना वर-वधु पक्ष को पड़ा मंहगा

जौनसार में बिना प्रशासनिक अनुमति के विवाह समारोह में सैकड़ों की भीड़ जुटाना वर एवं वधु पक्ष को मंहगा पड़ गया। एसडीएम के निर्देशन में राजस्व पुलिस ने वर-वधु पक्ष के दोनों आरोपित के विरुद्ध आइपीसी की विभिन्न धाराओं और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया है। राजस्व उपनिरीक्षक कमलेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को पुलिस-प्रशासन के सख्ती बरतने से क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। एसडीएम संगीता कनौजिया ने कहा कि कई बार पुलिस-प्रशासन के चेतावनी देने के बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

साहिया और कनबुआ क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक कमलेश शर्मा और सुखदेव जिनाटा ने बताया कालसी तहसील से जुड़े जौनसार के अलसी-कनबुआ गांव में बीते शनिवार को दो ग्रामीण परिवारों ने बिना प्रशासनिक अनुमति के विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अलसी गांव से वर पक्ष के लोग काफी संख्या में दूल्हे की बारात लेकर वधु पक्ष के घर कनबुआ गांव पहुंचे। कोरोनाकाल में कोविड-19 के नियमों व सरकार की गाइड लाइन का खुलेआम उल्लंघन कर विवाह समारोह में सैकड़ों की भीड़ जुटाई गई। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बना है। एसडीएम के निर्देशन में मामले की जांच पड़ताल को कनबुआ और अलसी गांव पहुंची राजस्व पुलिस टीम ने विवाह समारोह की वीडियोग्राफी के दौरान जांच में पाया कि बिना प्रशासनिक अनुमति के विवाह समारोह में सैकड़ों की भीड़ जुटाने पर कोविड के नियमों का कोई पालन नहीं किया गया। समारोह में बिना मास्क के बड़ी संख्या में लोग दावत में शामिल हुए। मामले की गंभीरता देख राजस्व पुलिस ने वर-वधु पक्ष के दोनों आरोपित बलवीर सिंह निवासी कनबुआ और दिगंबर निवासी अलसी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

वहीं, एसडीएम संगीता कनौजिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी बढ़ रहा है। जिसकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी के निर्देशन में शादी-विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। कुछ लोग नियम-कानून के विपरीत अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस-प्रशासन कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

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