आठ साल पहले हत्या कर लूट के मामले में पांच आरोपियों को दस-दस साल की सजा

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लक्सर। खानपुर थाना क्षेत्र में आठ साल पहले गन्ने के तोल कांटा संचालक को गोली मारकर की गई एक लाख की लूट के मामले में लक्सर एडीजे कोर्ट ने पांच लोगों को दस-दस साल की कैद के साथ ही 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपर जिला जज लक्सर कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर गांव के मूलचंद गन्ना खरीदने व बेचने का काम करते थे। 24 मार्च 2011 में वे शेरपुर कलां गांव के पास स्थित अपने तोल कांटे पर थे। तभी पांच बदमाशों ने उन्हें गोली से जख्मी करके एक लाख रुपये लूट लिए थे। सूचना पर पहुंची खानपुर पुलिस और ग्रामीणों ने खेतों को घेरकर राजीव उर्फ शशिकांत पुत्र धर्मसिंह निवासी बीजोपुरा (छपार), सलमान पुत्र शेरअली निवासी कासमपुर (छपार), विकल पुत्र विनोद निवासी तेजलहेड़ा (छपार), धर्मेंद्र पुत्र रफलसिंह निवासी राजकमलपुर (पुरकाजी) को तभी गिरफ्तार कर लिया था, जबकि नितिन उर्फ पंडित पुत्र सुरेश निवासी पिराड़ी (छपार) बाद में पकड़ा गया था।

मूलचंद के बेटे प्रवीण ने पांचों के खिलाफ खानपुर में मुकदमा लिखवाया था। पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई लक्सर एडीजे कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के बाद अपर जिला जज अंबिका पंत ने पांचों आरोपियों को लूट का माल बरामदगी का दोषी मानते हुए दस, दस साल की सश्रम कैद व बीस, बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उन्हें दो साल की अलग सजा काटनी होगी। जबकि डकैती की धारा में पांचों को दोषमुक्त कर दिया गया है। बताया कि पांचों अभियुक्तों को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है।

वहीं, घटना के समय मौके पर मौजूद किसान सियाराम द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने उसके ऊपर भी फायरिंग की थी। सियाराम ने भी पांचों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। पर इस मुकदमे में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।

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