Saturday, May 9, 2026
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खुर्पाताल में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट सख्त, रिसॉर्ट संचालन मामले में मांगा जवाब

नैनीताल। Uttarakhand High Court ने खुर्पाताल क्षेत्र में स्थित दो रिसॉर्ट्स के कथित अवैध संचालन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 3 जून की तिथि नियत की है।

मुख्य न्यायाधीश Manoj Kumar Gupta एवं न्यायमूर्ति Subhash Upadhyay की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता हरिद्वार निवासी Lalit Miglani ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि Uttarakhand Pollution Control Board की जांच में Holiday Home और Dynasty Resort नियमों का पालन नहीं करते पाए गए थे।

याचिका में कहा गया कि Dynasty Resort के खिलाफ 20 अप्रैल 2026 को बंद करने का आदेश जारी किया गया था, बावजूद इसके रिसॉर्ट का संचालन जारी है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि होटल को बंद कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी और सभी वैधानिक अनुपालनों के पूरा होने तक उसे संचालित नहीं होने दिया जाएगा। बोर्ड के अधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि 48 घंटे के भीतर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि संबंधित होटल बंद रहे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नए जोड़े गए प्रतिवादियों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट और उप-जिलाधिकारी को भी मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दी।

अदालत ने निर्देश दिए कि जलग्रहण क्षेत्र से हटाए गए अस्थायी स्टॉल दोबारा कब्जा न कर सकें, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा। संबंधित एसडीएम को अगली सुनवाई तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि क्षेत्र में दोबारा अतिक्रमण न हो सके।

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