बिना अनुमति सड़क खोद ओएफसी लाइन डालने के मामले में रिलायंस जियो नेटवर्क कंपनी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर दर्ज होगा मुकदमा।

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पिथौरागढ़ (संवाददाता) : बिना अनुमति के सड़क खोदकर ओएफसी लाइन डालने के मामले में रिलायंस जियो नेटवर्क कंपनी पर जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने कंपनी पर एक करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जिलाधिकारी के संज्ञान में आया कि रिलायंस जियो कंपनी जिले के कई स्थानों पर लोनिवि के अधीन सड़कों को मनमाने तरीके से खोद कर ओएफसी लाइन डाल रही है। इस काम में जेसीबी की मदद ली जा रही है। डीएम ने जियो कंपनी पर एक करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया। सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जेसीबी से ओएफसी लाइन के लिए खुदाई होती मिले तो जेसीबी सीज की जाए।

रिलायंस जियो कंपनी को निर्देश दिया है कि या तो जुर्माना भरें अथवा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ओएफसी लाइन बिछाने का कार्य पूरी तरह मैनुअल होना चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि इस समय जिले में ओएफसी लाइन बिछाए जाने के लिए दो संचार कंपनियों बीएसएनएल और एयरटेल के प्राप्त आवेदनों को समिति द्वारा स्वीकृति देते हुए लाइन बिछाने का कार्य मजदूरों से कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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