तीन साल के बच्चें के साथ कुकर्म करने वाले को फांसी की सजा

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देहरादून। संवाददाता। तीन साल के बच्चे के साथ उसे बहला-फुसलाकर पहले कुकर्म और फिर र्निमम हत्यारोपी राजेश उर्फ जितेन्द्र को एडीजे फस्ट रमा पांडेय ने पोक्सो कोर्ट में फांसी की सज़ा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने इस घटना को रेयर और रेयरेस्ट बताया है। पोक्सो के तहत आरोपी को फांसी की सज़ा के साथ ही एक लाख़ पच्चीस हज़ार का र्जुमाना भी लगाया है।

नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 12 मई 2016 को ये जघन्य अपराध हुआ था। तीन दिन पहले कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद पोक्सो में धारा 302, 377 व 364 में मुक़दमा दर्ज हुआ था। जिसमें आज आरोपी राजेश को फांसी की सज़ा और र्जुमाना हुआ है।

जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया की 12 मई 2016 को देहरादून की नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में जघन्य अपराध हुआ था, जिसमें आरोपी ने 3 साल के बच्चे के साथ कुर्कम करने के बाद बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अधिवक्ता ने बताया की आज पोक्सो में रमा पांडेय की अदालत ने दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई है, साथ ही दोषी पर लगे जुर्माने की कुछ राशि को बच्चे के परिजनों को दी जायेगी।

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