स्टिंग प्रकरण-उमेश शर्मा पर दर्ज दो संगीन धाराए हटी

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देहरादून। संवाददाता। स्टिंग प्रकरण में आरोपी उमेश के केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता मनमोहन लामा ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने उमेश को साजिश के तहत फंसाया है। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में धारा 384, 386 को सबूत न होने की वजह से हटा दिया गया है। यह धाराये ब्लैकमेलिंग और इक्शट्रोशन की धारा थी।

बताया कि उमेश के पास सीएम के करीबी संजय गुप्ता, भाई विरेंद्र रावत, भतीजा अरविंद रावत, सुरक्षा अधिकारी व ओएसडी धीरेंद्र रावत का स्टिंग वीडियों है। मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में विचारधीन है। इसी डर से सरकार ने उमेश शर्मा को साजिश के तहत फंसया है। अधिवक्ता ने बताया कि केस जीतने के बाद उमेश चाहे तो सरकार के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं।

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