हाईकोर्ट की सख्ती- 30 नवंबर तक हो पंचायत चुनाव

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देहरादून। संवाददाता। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भले ही राज्य में होने वाले पंचायती चुनाव की तैयारियां शुरू की जा चुकी है लेकिन आज नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाते हुए 30 नवम्बर तक चुनाव कराने के निर्देश दिये गये है। हाईकोर्ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग द्वारा चुनावी तैयारियों के लिए मांगे गये 120 दिन की मांग को स्वीकार कर लिया गया है और तीस नवम्बर तक राज्य में हर हाल में पंचायती चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश दे दिये गये है लेकिन पंचायती चुनावों में हुए विलम्ब के पीछे सरकार की मंशा के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार भी लगायी गयी है।

न्यायालय ने कहा है कि अगर राज्य सरकार की देरी से चुनाव कराने की मंशा थी तो राज्य निर्वाचन आयोग अपनी वैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए न्यायालय में क्यों नहीं गया। अदालत द्वारा आज अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकार द्वारा नियुक्त किये गये प्रशासक कोई भी नीतिगत फैसले नहीं ले सकते है। फैसले में हरिद्वार के बारे में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग यहां भी समय पर चुनाव कराये।

इस बाबत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने साफ किया है कि राज्य में 30 नवम्बर तक हर हाल में पंचायत चुनाव कराये जाने की व्यवस्था की जाये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट द्वारा इससे पूर्व पुराने नियमों के तहत ही चुनाव कराने के आदेश दिये गये थे। कोर्ट ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए जो अधिसूचना जारी की थी उन्हे भी रद्द किया जा चुका है। जिसके खिलाफ पचांयती राज विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिलों में आरक्षण तय करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आज के आदेश पर सभी की नजरें लगी हुई थी। अब जब हाईकोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाया जा चुका है तब यह तह हो चुका है कि राज्य में 30 नवम्बर तक चुनाव हो सकेगें।

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