Thursday, May 28, 2026
Homeनैनीतालउत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएसए मैदान में ईद की नमाज की दी अनुमति,...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डीएसए मैदान में ईद की नमाज की दी अनुमति, प्रशासन के फैसले पर लगाई रोक

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा नैनीताल जिमखाना और डीएसए मैदान में ईद की नमाज पर लगाई गई रोक के मामले में सुनवाई करते हुए प्रशासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने 28 मई को डीएसए मैदान में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

गौरतलब है कि एक दिन पूर्व जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया था कि ईद की नमाज केवल मस्जिदों और निजी परिसरों में ही अदा की जाए। प्रशासन का कहना था कि डीएसए मैदान मुख्य रूप से खेल गतिविधियों के लिए निर्धारित है और वर्तमान में वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं संचालित हो रही हैं। ऐसे में धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जानकारी के अनुसार डीएसए मैदान के उपयोग के लिए पहले अंजुमन इस्लामिया को 28 मई 2026 को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही यह आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद शहर में स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी।

प्रशासन ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और खेल गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने का हवाला देते हुए लोगों से मस्जिदों और निजी परिसरों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करने की अपील की थी। वहीं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब डीएसए मैदान में ईद की नमाज आयोजित होने का रास्ता साफ हो गया है।

इस मामले को लेकर शहर में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या भविष्य में इसी प्रकार के नियम अन्य धार्मिक आयोजनों पर भी लागू किए जाएंगे।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
video
play-sharp-fill

Most Popular

Recent Comments