देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से वन विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किए जाने के एक सप्ताह बाद राज्य सरकार ने नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पद से आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार के तबादले का आदेश वापस ले लिया है।
दरअसल, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आईएफएस पंकज कुमार के पक्ष में “नो मूवमेंट” यानी स्थानांतरण नहीं किए जाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अप्रैल माह में उनके तबादले के आदेश जारी कर दिए थे।
पंकज कुमार ने सरकार के समक्ष तबादला आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद आदेश निरस्त नहीं किया गया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार ने पंकज कुमार के तबादले का आदेश वापस लेते हुए उन्हें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पद पर बनाए रखने का निर्णय लिया है। इस घटनाक्रम को अदालत के आदेशों के अनुपालन और प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

