बाल यौन शोषण मामले में सजा-ए-मौत के प्रावधान पर मुहर संभव

0
117


दिल्ली। बच्चों के यौन शोषण के मामले में दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान पर मुहर लग सकती है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 10 जुलाई 2019 को केंद्रीय कैबनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में वर्तमान ‘पॉक्सो’ एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी जा सकती है।

इन महत्वपूर्ण संशोधनों के तहत ये प्रावधान जोड़े जा सकते हैं…
पॉक्सो एक्ट में 18 साल से कम उम्र के यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को बच्चों की श्रेणी में रखने का प्रावधान।
बच्चों के यौन शोषण के दोषी को मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान।

फिलहाल पॉक्सो एक्ट में 12 साल तक के बच्चों के साथ दुष्कर्म के अपराधियों को फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन देश में दिन प्रतिदिन बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बाल अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार पॉक्सो एक्ट में संशोधन करने जा रही है। बता दें कि इससे संबंधित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) बिल-2019 इस साल की शुरुआत में संसद में पेश किया गया था। लेकिन इसे दोनों सदनों में पारित नहीं किया जा सका था।

LEAVE A REPLY