बाजपुर मे आंदोलित हजारों किसानों के खिलाफ आपराधिक मामलों में रिपोर्ट दर्ज

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उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में हुए किसानो के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन ने एक हज़ार से पंद्रह सौ अज्ञात लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस मामले में कोतवाली बाजपुर के वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र ग़ौरव की तहरीर पर पुलिस प्रशासन द्वारा किसान रैली को लेकर अज्ञात किसानों पर जिनकी संख्या एक हजार से 1500 संख्या बताई जा रही है पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया है।
बाजपुर से दिल्ली कूच को लेकर कल की किसान आंदोलन की प्रस्तावित रैली के दौरान पुलिस एवं किसानों में हुई झड़प को लेकर कोतवाली बाजपुर द्वारा धारा 147, 148, 332, 353, 188, 269 आईपीसी एक्ट व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 51(बी) क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत पुलिस द्वारा किसानों पर मुकदमा कायम किया गया। किसान रैली कृषि बिल के विरोध में किसान संगठन बाजपुर द्वारा किये गये विरोध प्रदर्शन के क्रम में पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि बाजपुर व आस-पास क्षेत्र के किसान संगठनों का कृषि बिल के विरोध के संबन्ध में कल दिल्ली कूच क्रार्यक्रम प्रस्तावित था। पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाये जाने के लिये दोराहा स्वार बाँर्डर व अन्य थाना क्षेत्र के बाँर्डर पर पुलिस बल तैनात किया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ”सुबह साढ़े दस बजे के लगभग किसान संगठन और अन्य संगठनो द्वारा किसान संगठनो के साथ करीब 1000-1500 लोग नाम पता अज्ञात सूरत शिनाख्त एक हूजूम के साथ ट्रैक्टर ट्रालियों निजी चार पहिया वाहनों व पैदल,लाठी, डन्डो से लैस होकर कृषि बिल का विरोध करने हेतु वाया दोराहा-स्वार बार्डर से दिल्ली कूच करने के उदेश्य से दोराहा स्वार बाँर्डर पहुचे थे। जहाँ पर नियमो का पालन करने हेतु पुलिस व्यवस्था की गयी थी, परन्तु उक्त लोगो द्वारा वर्तमान में जारी माहमारी अधिनियम एंव आपदा प्रबन्धन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। साथ ही साथ उक्त लोगो द्वारा पुलिस द्वारा की गयी व्यवस्था को भी नकारते हुये जबरन समूह के रुप मे आगे बढने का प्रयास किया गया, जिसे रोकने के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की व अभद्रता करते हुये पुलिस द्वारा लगाये गये बैरिकेटिग को जबरन खोल दिया, पुलिस द्वारा लगाये गये अवरोध को हटाने के लिये उक्त अज्ञात लोगो द्वारा 4X4 टैक्ट्रर जिनमें रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नही है का प्रयोग बेहद लापरवाही पूर्वक एंव असुरक्षित तरीके से किया गया। इस दौरान डियूटी में लगा पुलिस बल यदि अपने आप को उक्त ट्रैक्टरो के मार्ग से समय रहते न हटाता तो चोटिल होने अथवा गम्भीर क्षति होने की पूर्ण सम्भावना थी। कृषि बिल विरोध रैली में शामिल उक्त अज्ञात लोगो के द्वारा इस प्रकार के आचरण से मौके पर भय व अराजकता का माहौल पैदा हो गया तथा पुलिस द्वारा किये जा रहे सरकारी कार्य में बाधा पहुँची। उक्त अज्ञात लोगो का यह उपद्रव करीब एक घन्टे तक जारी रहा इस दौरान घटनाक्रम की विडियोंग्राफी, फोटोग्राफी भी करायी गयी है। उक्त अज्ञात लोगो का यह कृत्य जुर्म धारा 147/148/332/353/188/269 भादवि0 व 51 (ख) आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 तथा धारा 7 क्रिमिनल लाँ (अमेन्डमेन्ट) एक्ट (CrLA ACT) की हद को पहुँचता है। जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जाना समीचीन है।” कोतवाली बाजपुर में यह रिपोर्ट दर्ज होते ही इस मामले पर पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

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