24 जून से दो दिवसीय विधानसभा सत्र, धारा 144 लागू

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देहरादून। संवाददाता। अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामजी शरण शर्मा ने अवगत कराया है कि विधानसभा उत्तराखण्ड का सत्र 24 जून 2019 से प्रारम्भ हो रहा है। वर्तमान समय में जनपद में विभिन्न संगठनों तथा समुदायों द्वारा प्रदर्शनए धरनाए अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की सम्भावना के चलते जनपद में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश पारित किये गये है।

उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्रए लाठीए हाकी स्टिकए तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्रण्शस्त्र एव बम पटाका इत्यादि बारूद वाले अस्त्रए जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है को साथ लेकर नही चलेगा साथ इस परिधि में ईंटए रोड़ा पत्थर आदि एकत्रित नही करेगा। उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखनाए साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करनाए किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचारण्प्रसार इत्यादि प्रतिबन्धित है।

उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थान पर चैराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। इस परिधि में किसी भी प्रकार के बसोंए टे्रक्टर ट्रालियों अथवा चैपहिया एवं दुपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा साथ ही जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नही किया जायेगा। उक्त आदेश 24 जून 2019 से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन भा0द0स0 1980 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

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