अगस्तावेस्टलैंडः दिल्ली की अदालत ने खारिज की अगस्ता वेस्टलैंड मिशेल की जमानत याचिका

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दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले के कथित बिचैलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामलों में मिशेल की जमानत खारिज की है।

इससे पहले ब्रिटिश नागरिक मिशेल की जमानत याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई और ईडी ने 20 अगस्त को एक हफ्ते का समय मांगा था। राउज एवेन्यू अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार के सामने सीबीआई और ईडी के विशेष अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि जमानत याचिका के साथ इटली के कोर्ट के फैसले की प्रति संलग्न की गई है। लिहाजा, उसके अनुवाद के लिए समय चाहिए।

जिसके बाद अदालत ने जांच एजेंसियों को समय देते हुए अगली तारीख तय कर दी। मिशेल ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि वह करीब नौ महीने से हिरासत में है। उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। इटली की अदालत उसे बरी कर चुकी है, इसलिए उसे जमानत पर छोड़ा जाए।

मिशेल को दुबई से चार दिसंबर 2018 को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और उसे 5 दिसंबर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे 22 दिसंबर को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। अदालत ने पूछताछ पूरी होने के बाद मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसकी जमानत याचिका एक बार निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।

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