नर्सरी से तीन तक की कक्षाओं का संचालन करने पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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बागेश्वर। कोविड-19 के चलते उत्तराखंड में पिछले साल मार्च से बंद पड़े स्कूलों को खोलने की अनुमति 8 फरवरी 2021 से मिली है जिसके बाद कक्षा छठी से कक्षा 11वीं तक की सभी कक्षाओं का संचालन इस माह आठ तारीक से शुरू हो गया। साथ ही अभी तक कक्षा पांच तक के संचालन को अनुमति नहीं दी गई है। वहीं नियमों का उल्लंघन कर नर्सरी से तीन तक की कक्षाओं का संचालन करना निजी स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्च को भारी पड़ गया। सूचना पर स्कूल पहुंचे एसडीएम ने बीईओ को दोनों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कोरोना के चलते पिछले वर्ष मार्च से स्कूल बंद हैं। अभी केवल कक्षा छह से कक्षाओं का संचालन करने की अनुमति दी गई है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल खोलने के लिए सरकार की गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है। इसके बावजूद गागरीगोल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पब्लिक स्कूल में नर्सरी से कक्षा तीन तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर बुधावार को एसडीएम जयावद्वर्न शर्मा और बीईओ उमेद सिंह रावत ने संयुक्त रूप से स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल में कोविड-19 की गाइडलाइन को ताख पर रखकर छोटे बच्चे झुंड बनाकर कक्षा में बैठे मिले। बच्चों के पास मास्क तक नहीं थे। नियमों का उल्लंघन करने पर एसडीएम ने बीईओ को स्कूल के प्रबंधक विनोद कांडपाल और प्राधानाचार्य राजेंद्र सिंह भंडारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

एसडीएम ने कहा कि कोरोना काल में इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम जयावद्वर्न शर्मा ने बताया कि स्कूल के प्राधानाचार्य राजेंद्र सिंह भंडारी और प्रबंधक विनोद कांडपाल के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसडीएम ने बताया कि शुल्क वसूली के लिए दबाव बनाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

 

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