चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 6 माह का कारावास, 1 लाख 20 हजार का अर्थ दंड

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देहरादून। न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला निशा देवी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक आरोपित को दोषी ठहराते हुए छह माह के साधारण कारावास व एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता मनीष कुमार धीमान ने बताया कि अभियुक्त संजय पाल ने देनदारी की एवज में डोईवाला के दिनेश लोधी को एक लाख रुपये का चेक दिया। लेकिन चेक बाउंस हो गया। इसके बाद पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपित को नोटिस दिया।

उसके बाद भी जब रकम नहीं लौटाई तो उन्होंने इस मामले में कोर्ट में वाद दायर किया। अधिवक्ता मनीष कुमार धीमान ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट डोईवाला निशा देवी ने सुनवाई के बाद दोषी को छह माह के साधारण कारावास एवं एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की रकम न दिये जाने पर दो माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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